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कासगंज। प्रभारी सत्र न्यायाधीश सुधाकर राय के न्यायालय ने 1.45 लाख रुपये लेने के बाद भी बैनामा न करने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सोरों के हरनाथपुर निवासी रामदास जाटव ने आर्य समाज के प्रचारक शंकर मित्र कश्यप से अपनी कृषि भूमि जमीन गाटा संख्या 39/1.327 हेक्टेयर से अपने हिस्से के 1/4 भाग मे से आधी जमीन विक्रय करने के लिए बात की। उसने बताया कि जमीन विक्रय करने की वह अनुमति ले लेगा। उसने जरूरी काम बताते हुए 145000/ रूपये लेकर 08 अक्तूबर .2018 को इकरारनामा उसके हक मे लिख दिया। बैनामा करने की बावत कई बार कहने के बाद भी बैनामा नहीं किया।
उसने गांव की ही पूनम देवी को 4 दिसंबर 2020 को बैनामा कर दिया। रूपये मांगने पर उसको हजिजन एक्ट उत्पीडन का झूंठा मुकदमा लगाने की धमकी दी। उसने पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत की। एसपी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपी ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिसे खारिज कर दिया गया।
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