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आगरा. उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 15 फीसदी अतिरिक्त स्कूल फीस वापसी के निर्णय पर फिलहाल रोक लगा दी है. इससे पेरेंट्स में खासी नाराजगी है. कोविड-19 के समय पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति को समय न्यायालय ने यह फैंसला लिया था. स्कूल संचालकों ने इस फैंसले का स्वागत किया है.
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अभी नहीं मिलेगी पेरेंट्स को फीस में राहत
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