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शहर में अवैध कॉलोनियां नहीं काटी जा सकेंगी. इसको लेकर सरकार ने कड़ा कदम उठाया है. इसके तहत विकास प्राधिकरण की सीमा में स्थित कृषि भूमि की दूसरी कार्यों में उपयोग के लिए प्राधिकरण की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. यानी कृषि भूमि यदि प्राधिकरण की सीमा में है तो उस पर प्लॉटिंग करने या मकान बनाने से पहले आगरा विकास प्राधिकरण की अनुमति लेनी होगी. इसको लेकर शासनस्तर से आदेश जारी किए गए हैं.
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